हर चालान Lok Adalat में नहीं जा सकता। हर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हर बैठक से पहले अपनी सूची जारी करता है, लेकिन पूरे भारत में आम नियम एक है: छोटे, समझौता योग्य अपराध आम तौर पर योग्य होते हैं, गंभीर अपराध नहीं।
आम तौर पर योग्य
- तेज़ रफ़्तार (कैमरा चालान)
- रेड लाइट जंप
- हेलमेट या सीट बेल्ट न लगाना
- गलत पार्किंग और नो-पार्किंग
- दस्तावेज़ साथ न रखना
- प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) मान्य न होना
आम तौर पर योग्य नहीं
- शराब पीकर गाड़ी चलाना
- हिट-एंड-रन या चोट/मौत वाली दुर्घटना
- नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना
- अपराध में गाड़ी का इस्तेमाल
- किसी और कारण से दूसरी अदालत में लंबित चालान
- दूसरे राज्य के चालान के लिए उसी राज्य की Lok Adalat की ज़रूरत हो सकती है
पक्का कैसे करें
सरकारी Parivahan पोर्टल पर अपना चालान देखें, फिर अपने राज्य की जारी सूची से मिलाएं। AdalatSaathi भुगतान से पहले यह जांच करता है: चालान योग्य नहीं तो कोई फीस नहीं।
ℹ️ केवल सामान्य जानकारी, कानूनी सलाह नहीं।
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